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मुरादाबाद

 26 अगस्त 2024 को मानव विकास सेवा समिति-मुरादाबाद का एक प्रतिनिधि मण्डल आर टी आई एक्टिविस्ट सलीम बेग के नेतृत्व में रामपुर के सांसद इमाम मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी से वक़्फ़ संशोधन बिल 2024 के सिलसिले में मिला।

सांसद मौलाना मुहिब्बुल्लाह ने कहा मै आपके द्वारा वक़्फ़ जायदादों से सम्बन्धित मामला जो माo सुप्रीमकोर्ट मे जनहित याचिका के ज़रिये उठाय गया है उक्त मुद्दों को कमेटी के समक्ष पुर ज़ोर तरीक़े से शिद्दत के साथ रखूँगा

Janta Aur Janadesh

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने वाले मुरादाबाद – मुरादाबाद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग ने बताया कि ग्यारह साल पहले हमने देशभर की वक़्फ़ जायदादों व उनके दस्तावेज़ों को संरक्षित करने के लिये माo सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें देश के सभी राज्यों के शिया और सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बॉर्डों के साथ साथ सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार को पार्टी बनाया गया था वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक- 2024 देश की संसद में पेश किया गया था उक्त बिल संसद पारित नहीं हों सका था।विधेयक बीस सदस्यी ज्वाइंट पार्लिमेंन्ट्री कमेटी (JPC) को सौंप को सौंप दिया गया था। जेपीसी के सदस्य रामपुर सांसद पार्लिमेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी भी है।सलीम बेग ने बताया मौलाना साहब ने हमारे प्रसंटेशन को संजीदगी से लेते हुए कहा है वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 के सदस्यों की एक मीटिंग 22 अगस्त को हो चुकी है अब अगली मीटिंग दिनाँक: 30 अगस्त को प्रस्तावित है ।उन्होंने कहा आपकी इस मेहनत को ज़ाया नही होने दिया जायेगा।उक्त प्रतिनिधि मण्डल मे शामिल नौमान मंसूरी आरटीज़न एक्टिविस्ट, वज़ीउल हसन आज़ाद, मुहम्मद रिहान, आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग और सुप्रीम कोर्ट के वकील शाद अनवर एडवोकेट मौजूद रहे।बाताते चले।वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति।हमें पता चला कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 लोक सभा में 08.08.2024 को पेश किया गया था, जिसे आपके विचारार्थ भेजा गया था।मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने मानव विकास सेवा समिति की ओर से इसके अध्यक्ष श्री सलीम बेग के माध्यम से भारत संघ, केंद्रीय वक्फ परिषद और भारत के सभी वक्फ बोर्डों के खिलाफ जनहित याचिका सीडब्ल्यू 814/13 दायर की है और इसे पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे हैं। सरकार के अनुपालन में रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.12.2012. जनहित याचिका का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पुनर्प्राप्ति की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे या अतिक्रमण के मामलों से निपटने वाले अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना था, ताकि वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुसलमानों के कल्याण के लिए आय उत्पन्न करने के लिए किया जा सके।20.09.2013 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उत्तरदाताओं यानी भारत संघ, केंद्रीय वक्फ परिषद और भारत के सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों को नोटिस जारी किया।सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने फरवरी 2015 में जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा करने वालों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण एक वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद ने सभी वक्फ बोर्डों को डिजिटलीकरण कार्य को आउटसोर्स करने और अपने वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए निविदाएं जारी करने के निर्देश जारी किए।04.07.2014 को भारत संघ द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण दो साल की अवधि के लिए पूरा किया जाएगा क्योंकि योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी करने का प्रस्ताव था।मैंने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण कार्य की प्रगति जानने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद दिल्ली के कार्यालय में आरटीआई दायर की, क्योंकि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि यह एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। आरटीआई का जवाब अस्पष्ट था. ऐसा लगता है कि डिजिटलीकरण का महत्वपूर्ण कार्य 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरा है, जिसका कारण वे ही जानते हैं।जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया था, जिसमें उपधारा शामिल की गई थी “(1ए) प्रत्येक राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट औकाफ की एक सूची बनाए रखेगी और औकाफ का सर्वेक्षण करेगी।” से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना ,वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 के प्रारंभ होने की तिथि, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रारंभ होने से पहले नहीं किया गया था”।यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण का कार्य सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान वक्फ संशोधन अधिनियम, 2024 में होगा।वर्तमान जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 30.08.2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

वक्क संधोशन केअन्दर कमियो को दूर करने के लिए सांसद रामपुर को ज्ञापनइ देते मानव विकास सेवासमिति एवोम हेंडीक्राफ्ट डेवेलोप मेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम बेग ,नोमान मंसूरी,आदि

सलीम बेग

President Manav Vikas Sewa Samiti

Mohammad Noman mansoori
President HANDICRFTS Devlopment society

noman mansuri

 


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